Rajpal Yadav Bail: 1.5 करोड़ देने के बाद राजपाल यादव को शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत

113

Rajpal Yadav Bail: चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में बंद कॉमेडियन और जाने-माने एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार 16 फरवरी को जमानत दे दी है। इसी के साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया है। हालांकि ये जमानत अंतरिम है। कोर्ट से उन्हें सिर्फ 18 मार्च तक की ही रिहाई का आदेश दिया है। इसके लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ़्ट जमा करा दिया है।

Rajpal Yadav Bail: भतीजी की शादी में होंगे शामिल

दरअसल राजपाल यादव ने शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए बेल अर्जी दी थी। कोर्ट ने बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए एक्टर को अंतरिम बेल दे दी। राजपाल यादव के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये का DD जमा कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने एक्टर पासपोर्ट जमा करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

राजपाल यादव की सितारों ने की मदद

गौरतलब है कि सोनू सूद ने राजपाल यादव को तिहाड़ जेल से बाहर निकालने में मदद के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था। इसे सेलिब्रिटी और नेताओं ने भी सपोर्ट किया था। बिहार के जनशक्ति जनता दल के नेशनल प्रेसिडेंट तेज प्रताप यादव ने 1.1 मिलियन डोनेशन देने का ऐलान किया था। म्यूजिक प्रोड्यूसर इंद्रजीत सिंह ने 1.11 करोड़ और फिरोजाबाद के ASP अनुज चौधरी ने 51,000 डोनेट किए थे।

जेल जाने से पहले दिया था भावुक बयान

बता दें कि राजपाल यादव इस समय तिहाड़ जेल में हैं। जेल में सरेंडर करने से पहले उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी। एक्टर ने अपना दुख ज़ाहिर करते हुए कहा, “मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। यहां मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मदद कर सके।” इस बयान के वायरल होने के बाद सोनू सूद ने इस मुश्किल समय में एक्टर को सपोर्ट किया है। सोनू ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म में रोल ऑफर किया है और साथ ही ‘छोटा सा साइनिंग अमाउंट’ देने का वादा भी किया है। सोनू के इस कदम की अब सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है।

Related News
1 of 330

Check Bounce Case: क्या है पूरा मामला

असल में राजपाल यादव ने 2010 में अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म “आता पता लापता” बनाने के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म फाइनेंशियली सफल नहीं रही, जिससे पेमेंट में देरी हुई और कई चेक बाउंस हो गए। इसके बाद उनके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस फाइल किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कई मौके दिए, लेकिन बार-बार पेमेंट न करने पर कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 फरवरी को सरेंडर करने का आदेश दिया।

5 फरवरी को तिहाड़ जेल में किया था सरेंडर

राजपाल यादव फिलहाल 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। अब इस केस की सुनवाई 16 फरवरी को होगी। उन्हें छह महीने की सजा भुगतनी होगी। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सजा पूरी कर लेने के बाद भी कर्ज स्वतः समाप्त नहीं होगा। बकाया राशि का भुगतान करना अब भी कानूनी रूप से अनिवार्य रहेगा।



ये भी पढ़ेंः-Viral Girl Monalisa: खूबसूरती’ बनी मुसीबत ! महाकुंभ छोड़ने को मजबूर हुई मोनालिसा

ये भी पढ़ें:-प्रेमी ने प्रेग्नेंट कर छोड़ा, मां-बाप ने घर से निकाला, मसीहा बने दारोगा ने खुशियों से भर दी झोली

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं…)

Comments
Loading...