दुष्कर्म के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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न्यूज डेस्क — दुष्कर्म के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने जमानत पर निर्णय सुनाते हुए चिन्मयानंद को रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित छात्रा और उसके साथियों की जमानत हाईकोर्ट से पहले ही मंजूर हो चुकी है। छात्रा और उसके साथियों पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप है।

बता दें कि चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी शिष्या ने वर्ष 2011 में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने, गले में रस्सी से फंदा कसकर जान से मारने की कोशिश और बार-बार गर्भपात कराने आदि का आरोप लगाया था।

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शिष्या ने इस मामले की 30 नवंबर 2011 को चौक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें विवेचना अधिकारी ने चिन्मयानंद के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए चिन्मयानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 25 जुलाई 2018 से स्टे ले रखा था।

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मामले के आरोपियों की सोमवार को शाहजहांपुर के सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। सीजेएम कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे में एलएलएम की छात्रा और थाना तिलहर क्षेत्र के गांव बंथरा निवासी संजय सिंह, विक्रम सिंह, गाजियाबाद निवासी सचिन सेंगर उर्फ सोनू पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है।

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