विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस हुआ निरस्त

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बाराबंकी–अब आपको शापिंग मॉल ‘विशाल मेगा मार्ट’ में खाद्य सामग्री नहीं मिल पाएगी क्योंकि मॉल का फूड लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। मॉल में अग्रिम आदेश तक खाद्य सामग्री नहीं बची जा सकेगी।

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दरअसल, फरवरी 2018 में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने नगर कोतवाली क्षेत्र के नाका पैसार स्थित विशाल मेगा मार्ट से हल्दी का नमूना लिया गया था, जिसकी जांच आगरा लैब में की गई तो वह मानक विहीन पाया गया। लैब की रिपॉर्ट में हल्दी में लेड क्रोमेट की मात्रा पाई गई है। बता दें कि लेड क्रोमेट स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एफएसडीए विभाग के मौजूदा जिला अभिहित अधिकारी मनोज वर्मा ने की कार्रवाई करते हुए विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निरस्त कर दिया।

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