Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली कैबिनेट ने शनिवार को महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये का मानदेय मिलेगा। इस साल के लिए 5100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने देने का वादा किया था। ऐसे में आज दिल्ली कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक के बाद इस योजना को मंजूरी दी।
Mahila Samriddhi Yojana: पहले कराना होगा रजिट्रेशन
महिला समृद्धि योजना का लाभ सिर्फ BPL कार्ड धारकों को ही मिलेगा। इसके तहत चयनित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपने परिवार की खुशहाली के लिए आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। योजना की एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि इस योजना का लाभ पाने वाली बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए। योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
Mahila Samriddhi Yojana: योजना की प्रमुख शर्तें
इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाली महिलाओं को ही मिलेगा। इसके लिए बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है, ताकि यह साबित हो सके कि महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती है। यह बीपीएल कार्ड आधार कार्ड से भी ज्यादा जरूरी होगा।
- योजना का लाभ केवल 21 से 59 वर्ष की महिलाओं को ही दिया जाएगा। 60 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता है, इसलिए वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगी।
- महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो करीब पांच साल से दिल्ली की निवासी हैं। इसके लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी पर दिल्ली का पता दर्ज होना अनिवार्य है।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नगर निगम में कार्यरत महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी कर्मचारी है, तो भी यह योजना लागू नहीं होगी।
- जो महिलाएं पहले से ही किसी पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, वे महिला समृद्धि योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
- अगर किसी महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति आयकरदाता है, तो उस महिला को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।
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