Modi surname: ‘मोदी सरनेम’ मानहानि केस में राहुल गांधी 2 साल की सजा

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गुजरात के सूरत की सीजेएम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (rahul-gandhi) को ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में दोषी करार दिया है। राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है, ताकि वह ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दी जा सके। साथ ही साथ कोर्ट ने राहुल को जमानत भी दे दी है।

वहीं सजा सुनाने बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि इस मामले में आप क्या कहना हैं। जिस पर राहुल गांधी ने कहा मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं। मैंने किसी के खिलाफ जानबूझ नहीं बोला। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ।

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इतना ही नहीं सजा का ऐलान होने के बाद राहुल ने ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया। जिसमें उन्होंने लिखा, “मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।” उधर दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने वाले पूर्णेश मोदी ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया है और यह एक अहम फैसला है।

पूर्व मंत्री दर्ज करवाया था मुकदमा

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बता दें कि भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी विवादित टिप्पणी सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है? पर मामला दर्ज कराया था। जिसमें दावा किया था कि विवादास्पद टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था। जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने मामले में पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख मुकरर की थी।

ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में (13 अप्रैल 2019) एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि ललित मोदी,नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। अब इस बयान मामले में राहुल गांधी दोषी करार कर दिया गया है।

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