DGHS ने बच्चों के लिए जारी की कोविड-19 की नई गाइडलाइन्स जानें क्‍या है खास

5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क अनिवार्य नहीं, जबकि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को मास्क पहनने की सलाह ...

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कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव की भी आशंका जतायी जा रही है. सरकार लोंगों को इस संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. जिसके तहत टीकाकरण और दूसरे जरूरी इंतजामात किये जा रहे हैं.इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Director General of Health Services, DGHS) ने एक गाइडलाइन जारी किया है.

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जिसमें बच्‍चों को इस संक्रमण से बचाव और इलाज के लिए जरूरी बातें बतायी गयी हैं.

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आइये जानते हैं क्‍या है वो खास बातें…

1. DGHS ने बच्‍चों के मास्क पहनने के मद्देनजर उम्र निर्धारित की है. इसमें कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क अनिवार्य नहीं है.

वहीं 6 से 11 वर्ष के बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी जा सकती है. मास्‍क के लिए पैरेंट्स व डॉक्टर की निगरानी को महत्‍वपूर्ण बताया गया है. सोशल डिस्‍टेंसिंग और बार-बार हाथ धोना भी निर्देश में शामिल है.

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2. DGHS की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गयी है. रेमडेसेविर इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए DGHS ने स्पष्ट कहा है कि 3 साल से 18 साल के आयुवर्ग में इससे सही होने के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

3. कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सीटी स्कैन के उपयोग में भी पूरी सावधानी बरतने को कहा गया है. DGHS ने कहा है कि सीने के स्कैन से उपचार में बेहद कम मदद मिलती है. ऐसे में डॉक्‍टर्स को खास मामलों में ही कोविड-19 मरीजों में एचआरसीटी कराने का निर्णय लेना चाहिए.

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