1 अप्रैल से बदल जाएंगे Income Tax के ये नियम, आपकी जेब पर भी पड़ेगा सीधा असर

0 235

चालू वित्त वर्ष जल्दी ही समाप्त होने वाला है. अगले महीने के साथ ही नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही कई चीजों के नियम बदल जाएंगे. नये वित्त वर्ष में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम भी बदलने (Income Tax Rules Changes) वाले हैं, जिन्हें जान लेना जरूरी है.अभी फरवरी में पेश बजट (Union Budget 2023) में इन बदलावों का प्रस्ताव किया गया था. तो आइए जानते हैं कि आम टैक्सपेयर्स के लिए अगले चंद दिनों में क्या चीजें बदलने वाली हैं…

अगले महीने से नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगियों को फायदा होने वाला है. ऐसे लोगों के लिए अब टीडीएस की कटौती कम हो सकती है. ऐसे करदाता, जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये से कम है और वे नई कर व्यवस्था को चुनते हैं, तो उन्हें कोई टीडीएस नहीं लगेगा. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत अतिरिक्त छूट दी गई है.

ये भी पढ़ें..Balaghat Plane Crash: एमपी के बालाघाट में प्लेन क्रैश, कैप्टन और ट्रेनी पायलट की मौत

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 193 कुछ प्रतिभूतियों के मामले में ब्याज के भुगतान पर टीडीएस से छूट देता है. अगर सिक्योरिटी डिमैटेरियलाइज फॉर्म में हुआ और किसी रिकोग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ, तो ऐसे मामलों में भरे गए ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा. इसे छोड़कर अन्य सभी भुगतान पर 10 फीसदी टीडीएस कटेगा.

New Income Tax

अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं और रकम जीतते हैं तो अब इस पर भारी-भरकम टैक्स चुकाना होगा. इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 115 बीबीजे के तहत अब इस तरह की जीती हुईरकम पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. यह टैक्स टीडीएस के रूप में कटेगा.

Related News
1 of 1,032

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54 एफ के तहत मिलने वाले फायदे नए वित्त वर्ष से कम हो जाएंगे. 01 अप्रैल से 10 करोड़ रुपये तक का कैपिटल गेन ही इन धाराओं के तहत छूट प्राप्त होगा. इससे ऊपर के कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन के लाभ के साथ 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.

एक अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी की बिक्री से हुए लाभ पर ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. अब खरीदने या मरम्मत कराने के खर्च में सेक्शन 24 के तहत क्लेम किए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही मार्केट-लिंक्ड डिबेंचर्स के ट्रांसफर, रिडेम्पशन या मैच्योरिटी से हुए कैपिटल गेन पर अब शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा.

अगर आप अप्रैल महीने से फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को फिजिकल गोल्ड में कंवर्ट कराते हैं तो इस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए आपको कंवर्जन किसी सेबी रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर से कराना होगा.

भी पढ़ें..कमल बनकर अब्बास ने युवती को फंसाया, फिर रेप कर बनाया धर्मांतरण का दबाव, विरोध पर श्रद्धा की तरह टूकड़े करने की दी धमकी

ये भी पढ़ें.नम्रता मल्ला की हॉट क्लिप ने बढ़ाया सोशल मीडिया का पारा, बेली डांस कर लूट ली महफिल

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं…)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...