1 अक्टूबर से बदल जाएंगे डेबिट-क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट के नियम, जानें क्या है Token व्यवस्था

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ऑनलाइन पेमेंट के लिए डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 1 अक्टूबर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। RBI ने ग्राहकों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन लेनदेन में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव किया है। इसके लिए RBI ने आदेश भी जरी कर दिया है। Token

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debit credit
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RBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन  नियम ला रहा है। आरबीआई का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्डहोल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। दरअसल देश में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। कई मामलों में ई-कॉमर्स कंपनियों या भुगतान मंच से ग्राहकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की गुप्त जानकारियां भी लीक होने की बात सामने आई है। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने एक अक्टूबर से ऑनलाइन खरीदारी में टोकन (Token) व्यवस्था की की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है।

जानें क्या है टोकन व्यवास्था

दरअसल जब अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पर कार्ड को सेव करने का विकल्प होता है, लेकिन टोकन व्यवस्था शुरू हो जाने के बाद कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाली कंपनी को छोड़कर कोई भी कार्ड डाटा जैसे कि कार्ड नम्बर, कार्ड की एक्सपायरी डेट आदि को सुरक्षित यानी सेव नहीं कर सकेगा। टोकन (Token) का मतलब आपके डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नम्बर को एक वैकल्पिक कोड से बदलना है। फिर आप कार्ड नम्बर की बजाय इस टोकन का उपयोग ऑनलाइन खरीदारी में कर सकेंगे।

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टोकन मिलने के बाद आपको कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी तारीख, सीवीवी आदि की भी जानकारी नहीं देनी होगी। इससे ई-कामर्स कंपनियां आपके कार्ड का जानकारी सेव नहीं कर पाएंगी। इतना ही नहीं हर लेनदेन के लिए अलग कोड भी जारी होगा। आरबीआई के इस नियम के से ग्राहकों को किसी तरह के झांसे में आने का डर नहीं होगा। साथ ही कार्ड को लेकर आर्थिक नुकसान का कोई खतरा भी नहीं होगा।

नहीं लगेगा कोई चार्ज

आरबीआई द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक कोई भी शख्‍स टोकन बैंक पर रिक्वेस्ट कर कार्ड को टोकन में बदल सकता है। कार्ड को टोकन करने के लिए कार्ड होल्डर को कोई भुगतान नहीं करना होगा। अगर आप अपने कार्ड को टोकन में बदल देंगे तो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीदारी पर आपके कार्ड की जानकारी को टोकन में सेव किया जा सकेगा। इसके अलावा यह सुविधा वैकल्प है यानी इसे चुनने या नहीं चुनने का विकल्प आपके पास रहेगा। टोकन व्यवस्था का चुनाव नहीं करने पर आपको हर बार ऑनलाइन खरीदारी के लिए कार्ड का विवरण डालना होगा।

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