SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार… मतदाता सूची पुनरीक्षण पर SC का बड़ा फैसला

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Supreme Court ON SIR: मतदाता सूची के ‘विशेष गहन संशोधन’ (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया है। SC ने कहा कि SIR कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एसआईआर जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस साल की शुरुआत में लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज, बुधवार को अपना फैसला सुनाया।
Supreme Court ON SIR: सुप्रीम कोर्ट में SIR की वैधता को दी गई थी चुनौती

इन याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे SIR की वैधता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट को यह तय करना था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 326, ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव आयोग के पास एसआईआर को उसके मौजूदा स्वरूप में कराने का अधिकार है।

SIR पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कुछ कहा-

सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम सवालों पर विचार किया, जिनमें यह भी शामिल था कि क्या चुनाव आयोग के पास SIR कराने का संवैधानिक अधिकार है और क्या आयोग एसआईआर के ज़रिए नागरिकता तय करने की कोशिश कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के पास SIR कराने का अधिकार है, तो उसकी प्रक्रियाओं की जांच करना भी ज़रूरी होगा। हालांकि, सिर्फ़ प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों के आधार पर पूरे एसआईआर को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ज़रूरी हैं।

पीठ ने यह भी कहा कि उठाया गया सवाल यह था कि क्या इस समय SIR कराने की कोई वैध ज़रूरत थी। कोर्ट की राय में, एसआईआर के दौरान उठाए गए कदम उचित थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि SIR ने बिहार में चुनावी प्रक्रिया और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक ज़िम्मेदारी से ध्यान नहीं भटकाया। उन्होंने उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें मतदाताओं पर अपनी पहचान साबित करने का बोझ डाला गया था।

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने निवास स्थान से कहीं और रहने चला जाता है, तो भी उसे पुरानी SIR प्रक्रिया के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। उनका नाम, या उनके परिवार का नाम, पुराने रिकॉर्ड में अब भी मौजूद होगा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने इन लोगों को उनके दस्तावेज़ों की विश्वसनीयता के आधार पर लिस्ट में शामिल किया था, और इस कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता।

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SIR संविधान की कसौटी पर खरासुप्रीम कोर्ट

चीफ़ जस्टिस ने टिप्पणी की कि यह नहीं माना जा सकता कि SIR का मकसद लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना था। अगर कोई दस्तावेज़ अमान्य पाया जाता है, तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने से मना कर सकता है; हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आयोग नागरिकता पर कोई फ़ैसला दे रहा है। बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि SIR संवैधानिक जांच के साथ-साथ ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ के प्रावधानों पर भी खरा उतरता है।

एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार

चीफ़ जस्टिस ने आगे कहा कि, इस काम की व्यापक प्रकृति को देखते हुए, चुनाव आयोग के पास ज़रूरी नियम और प्रक्रियाएं बनाने का अधिकार है। चुनाव आयोग नागरिकता की स्थिति तय नहीं करता है; हालाँकि, वह संदिग्ध स्थिति वाले लोगों के मामलों को केंद्र सरकार के पास भेज सकता है। चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग को उन लोगों के बारे में जानकारी, जिनकी नागरिकता संदिग्ध है, चार हफ़्तों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी। सक्षम प्राधिकारी को, बदले में, अगले चुनाव से पहले इन लोगों के बारे में फैसला देना होगा। इस मामले में, कई संगठनों जिनमें ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स’ (ADR) और PUCL शामिल हैं के साथ-साथ विभिन्न विपक्षी नेताओं ने भी याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं में मनोज झा, महुआ मोइत्रा, के.सी. वेणुगोपाल, पप्पू यादव और RJD सांसद सुधाकर सिंह शामिल थे।


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