यूपी में कडे नियम लागूः वाहन चलाते वक्त फोन पर बात की तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

योगी कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में लिया यह अहम फैसला..

0 123

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोपहिया व चार पहिया वाहन के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना और भी भारी पड़ने वाला है। सरकार ने चालान की राशि बढ़ा दी है।

ये भी पढ़ें..अनलॉक 3.0 : यूपी सरकार ने जारी की गाइड लाइन, शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक रहेगा लॉक

बिना हेलमेट लगेगा 10 हजार का जुर्माना…

यातायत नियमों का पालन नहीं करने पर ...

अब दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। बिना हेलमेट अब 1 हजार रुपए जुर्माना होगा। इसी तरह पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए था। वही अब पहली बार तो 500 रुपए ही जुर्माना रहेगा तो दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा।

यही नहीं बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

Related News
1 of 987

Chandigarh Traffic Police Using Speed Gun To Cut Challan Of ...

कैबिनेट बैठक में लगी मुहर..

इसके अलावा फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10000 हजार का चालान होगा। जबकि वाहन को गलत ढंग से मोडिफाई कराकर बेचने पर 1 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा।

गौरतलब है कि ये सभी फैसले मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए और गुरुवार को इस पर मुहर लग गई। इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया है। इसके तहत कई तरह के जुर्माने/चालान की राशि में इजाफा कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें..पति को तलाशते हुए बहू पहुंची ससुराल, नहीं खुला गेट तो किया ये…

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...