COVID-19: सावधान ! Lockdown का उल्लंघन या फर्जी खबर फैलाई तो होगी जेल

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले 11,550 पर अब तक FIR दर्ज हो चुकी है

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लखनऊः किलर कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए इन दिनों देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है. वहीं उत्तर प्रदेश में इस लॉकडाउन का बड़े पैमाने पर उल्लंघन (Violation) किया है. प्रदेश प्रशासन का आरोप है कि कुछ लोगों ने तो फर्जी खबरें तक प्रसारित की हैं. अब इस दोनों ही मामलों में आरोप सिद्ध होने पर जेल जाना लगभग तय है.

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दरअसल अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन (Violation) के लिए IPC की धारा 188 के तहत 39,857 लोगों के खिलाफ 12,236 FIR दर्ज की गई हैं. जबकि कोरोना वायरस (COVID-19) से संबंधित फर्जी खबरों के प्रसार के आरोप में 78 मामले दर्ज किए गए हैं. यही नहीं, उन्होंने बताया कि फर्जी खबर फैलाने का आरोप सिद्ध हुआ तो भी संबंधित व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है.

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यूपी के 38 जिलों तक पहुंचा किलर कोरोना

बता दें कि उत्तर प्रदेश के 38 जिलों तक किलर कोरोना वायरस का संक्रमण फ़ैल चुका है. प्रदेश में अब तक करीब 400 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है. इससे पहले मंगलवार को यह आंकड़ा 332 का था. बुधवार को 29 नए पॉजिटिव केस सामने आए. साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या चार हो गई है. वहीं यूपी में मिले कुल 361 पॉजिटिव मामलों में से 195 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं. हालाँकि राहत की बात ये है कि अभी तक प्रदेश में 33 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं.

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लॉकडाउन उल्लंघन में 11,550 FIR

गौरतलब है कि किलर कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए इन दिनों लॉकडाउन लागू है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर लॉकडाउन तोड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे में 15वें दिन यानी बुधवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर यूपी में 11, 550 FIR दर्ज की गईं साथ ही 5.31 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला गया. जबकि राजधानी लखनऊ में आज 1547 वाहनों का चालान किया गया और 14700 रुपये जुर्माना वसूला गया.

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