तीन तलाक मामले में एटा में पहली गिरफ्तारी

2 माह पूर्व पति पर दहेज की मांग पूरी ना होने पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया था

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एटा — पुलिस ने दो माह पूर्व थाना अवागढ़ क्षेत्र में हुई तीन तलाक के मामले में वाॅछित चल रहे आरोपी पति को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। एटा में तीन तलाक मामले में हुई जिले में पहली बार गिरफ्तारी से हड़कम्प मच गया है। पीड़िता ने 2 माह पूर्व पति द्वारा दहेज की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी ना होने पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया था।
जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और तीन तलाक कानून बनने के बाद जिले में तीन तलाक मामले में ये पहली गिरफ्तारी हुई है। वही गिरफ्तार आरोपी पति ने गुस्से में आकर तीन तलाक देना भी स्वीकार किया है,आरोपी पति से पूछताछ करते हुए उसे जेल भेजा जा रहा है।

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पूरा मामला थाना कोतवाली अवागढ़ क्षेत्र का है जहाँ थाना अवागढ़ पर तीन तलाक मामले के सम्बन्ध में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की घटना में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हाशिल की है। वही आपको बता दें कि 19 अगस्त.2019 को तलाक पीड़िता ने थाना अवागढ़ पर जाकर बताया कि पीड़िता की शादी 16.अप्रैल.2016 को मौनूशाह निवासी सुखदेव नगर थाना कोतवाली मथुरा जनपद मथुरा हाल निवासी वसुंधरा थाना अवागढ़ एटा के साथ हुई थी।

पीडिता के ससुरालीजन शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की माॅग को लेकर पीडिता के साथ मारपीट व परेशान करते थे, व 21.07.2019 को पीडिता के ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज की मांग के चलते पीड़ित को तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया है। इस सूचना पर थाना अवागढ़ पर धारा 498ए, 323, 506 भादंवि व 3/4 द.प्र.अधि. तथा 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 बनाम मौनूू शाह (पति) तथा 7 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेजने की कार्यवाही की गई है।

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