कोयला घोटाला:मधु कोड़ा को 3 साल की सजा के साथ लगा 25 लाख का जुर्माना

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न्यूज डेस्क — कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी झारखंड के पूर्व सीएण मधु कोड़ा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को तीन साल की कड़ी सजा सुनाई है. इसके अलावा 25 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.

बता दें कि  दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 13 दिसंबर को मधु कोड़ा को कोयला घाटाले में आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया था.वहीं इस मामले में मधु कोड़ा को आज सजा सुनाई जानी थी, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा का फैसला किया. इसके अलावा पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है.जबकि गुप्ता पर सचा के साथ 1 लाख का जुर्माना लगा.

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जबकि इस घोटाले में शामिल कंपनी VISUL पर कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना लगाया है.इस केस के दूसरे आरोपियों को भी सजा सुनाई गई है. इनमें विजय जोशी को तीन साल की सजा के साथ 25 लाख का जुर्माना, एके बसु को तीन साल की सजा व एक लाख का जुर्माना लगाया गया है.

गौरतलब है कि 13 दिसंबर को दिल्ली की स्पेशल CBI कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को आपराधिक साजिश और सेक्शन-120 बी, 420 और धारा 409 के तहत दोषी करार दिया था. आपको बता दें कि ये मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है. इस ब्लॉक का आवंटन कोलकाता स्थित विनी आयरन और स्टील उद्योग लिमिटेड (VISUL) को किया गया था.जिसमें नियम को अनदेखा कर उल्लंघन किया गया था.

 

 

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