SC ने दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगाई रोक

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नई दिल्ली–सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB)को तत्काल सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के निर्देश दिए हैं ताकि लोग अपनी शिकायतें वहां दर्ज करा सकें। 

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कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने ट्रांसपॉर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि अगर ऐसे वाहन राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलते दिखे तो उन्हें जब्त कर लिया जाए। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को बेहद गंभीर करार देते हुए कहा कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची CPCB और ट्रांसपॉर्ट विभाग की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए। 

वहीं, CPCB को तत्काल सोशल मीडिया अकाउंट खोलना होगा ताकि लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। इससे पहले एनजीटी ने भी दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का हाल देखते हुए 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन पर रोक लगा रखी है। 

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