उप खनिजों के परिवहन हेतु वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य, लगेगा टैग

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कासगंज–अपर जिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने समस्त ट्रांसपोर्टरों/परिवहन कर्ताओं को सूचित किया है कि इन्टीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के अंतर्गत प्रदेष में उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के तहत वर्तमान में विभागीय पोर्टल यूपीडीजीएम डाॅट इन को विकसित किया गया है।

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पुराने विभागीय पोर्टल पर पूर्व मेें पंजीकृत वाहनों के पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रदेश में उप खनिजों का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों पर आरएफआईजी टैग लगाये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। टैग का क्रय पोर्टल के माध्यम से आॅनलाइन किया जा सकता है। टैग से सम्बन्घित जानकारी हेल्प डेस्क नं0 8800191126 से प्राप्त की जा सकती है।

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