फिल्म ‘साहेब बीवी और गैंगस्टर’ को यूट्यूब से हटाने का निर्देश

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दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘साहेब बीवी और गैंगस्टर’ को लेकर सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब को एक बड़ा निर्देश दिया है।

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दरअसल फिल्म के सह-निर्माता राहुल मित्रा द्वारा दायर एक मुकदमे पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। राहुल मित्रा ने दावा किया है कि ‘फिल्म के अन्य निर्माता तिग्मांशु धूलिया ने उन्हें फिल्म के सभी अधिकार सौंपे हैं। मित्रा ने अपनी दलील में कहा कि यूट्यूब पर उनकी फिल्म अपलोड किए जाने से उनके अधिकारों का हनन हुआ है।

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उन्होंने दावा किया कि इससे उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि वह अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर फिल्म के अधिकार बेचने की स्थिति में नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने यूट्यूब और गूगल एलएलसी को नोटिस जारी किया और मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल एलएलसी को यूट्यूब से हिंदी फिल्म ‘साहेब बीवी और गैंगस्टर’ को हटाने के लिए कहा है, जिसे फिल्म के सह-निर्माता के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से अपलोड किया गया है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में यूट्यूब को 48 घंटों के भीतर फिल्म को हटाने का निर्देश दिया, लेकिन उसके वकील ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण अमेरिकी कंपनी गूगल एलएलसी का है जो निर्देश का पालन करेगी।

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