बजट-2020ः बदल गया इनकम टैक्स का स्लैब,ये बातें भी जाने…

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नई दिल्ली — मोदी सरकार 2.0 के दूसरे आज बजट को शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश कर दिया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम करदाताओं को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, और उनकी झोली भर गई है. सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है. आयकर छूट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है.

मोदी सरकार के दूसरे बजट में 2.5 लाख तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 20 फीसदी देना होता था.

नया आयकर स्लैब:

  • 0 से 2.5 लाख तक- 0%
  • 2.5 से 5 लाख तक- 5%
  • 5 लाख से 7.5 लाख तक-10%
  • 7.50 लाख से 10 लाख तक- 15%
  • 10 लाख से 12.50 लाख तक- 20%
  • 12.50 लाख से 15 लाख- 25%
  • 15 लाख ऊपर आमदनी पर- 30 फीसदी
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वर्तमान टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक 2.5-5 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 5 फीसदी टैक्स देना होता है. इसी तरह 5-10 लाख रुपये पर 20 फीसदी जबकि 10 लाख और उससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का प्रावधान है.

बता दें, 1 फरवरी 2019 को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करते हुए तब के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर रीबेट यानी छूट दी थी. इस छूट का लाभ तभी पाया जा सकता है जब आप रिर्टन भरें. अगर 5 लाख सालाना कमाई है और आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है.

पुराना इनकम टैक्स स्लैब

  • 2.5 लाख तक- 0%
  • 2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
  • 5 लाख से 10 लाख तक- 20%
  • 10 लाख से ऊपर- 30%
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