Lockdown: लखनऊ में आज से बदले ये नियम, घर से निकले तो होगी सख्त कार्रवाई
COVID-19 के कारण लखनऊ में कोई भी प्राइवेट गाड़ी सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच नहीं चलेगी
लखनऊः किलर कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए पूरे देश को लॉकडाउन ( Lockdown) किया गया है. वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन ( Lockdown) को और सख्त बनाने के लिए शुक्रवार से नए नियम लागू हो गए. अब आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों को छोड़कर शेष सभी पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है.
इन्हें मिलेगी छुट
राजधानी में कोई भी प्राइवेट गाड़ी सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच नहीं चलेगी. हालांकि डॉक्टर, पैरामेडिकल, प्रशासन, विद्युत विभाग और पुलिस के अधिकारियों को दिन में चलने की छूट रहेगी. जबकि लखनऊ के 12 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पूर्ण बंदी का नियम लागू रहेगा.
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इन कर्मियों को 9:30 बजे तक पहुंचा होगा ऑफिस
नए नियम के मुताबिक बैंककर्मियों, राजकीय कार्यालयों और सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों और वैध पास वाले लोगों को सुबह 9:30 बजे तक अपने-अपने ऑफिस पहुंचना होगा. जबकि इन सभी को 6:00 बजे के बाद ही अपने गंतव्य की ओर रवाना होना होगा. जरूरी सामानों को बेचने वाले दुकानदार भी अपनी दुकानों पर सुबह 9:30 बजे तक हर हाल में पहुंच जाएं. विपरीत परिस्थितियों में ही घर से पैदल निकले और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें. जबकि पूर्ण बंदी का नियम लखनऊ के 12 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लागू रहेगा.
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यूपी संक्रमितों की संख्या 400 के पार
यूपी में गुरुवार को 67 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 400 के पार चली गई है. यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों से कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 410 मरीज सामने आए हैं. इनमें से 221 केस तबलीगी जमात से जुड़े हैं. जबकि अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है.वहीं 31 लोग पूर्णतया स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं.
लॉकडाउन उल्लंघन में 39,857 लोगों पर FIR
गौरतलब है कि किलर कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए इन दिनों लॉकडाउन लागू है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर लॉकडाउन तोड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे में 15वें दिन यानी बुधवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर यूपी में 39,857 FIR दर्ज की गईं. इसके अलावा COVID-19 से संबंधित फर्जी समाचारों के प्रसार के आरोप में 78 मामले दर्ज किए गए हैं. यही नहीं, फर्जी खबर फैलाने का आरोप सिद्ध हुआ तो भी संबंधित व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है.
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