‘(Fake) फर्जी खबर या संदेश का प्रसार करना दंडनीय अपराध’: गृह मंत्रालय

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नयी दिल्ली–कोरोना महामारी के संबंध में सोशल मीडिया पर फर्जी (Fake) खबरोंं और संदेशों के वायरल होने को गंभीरता से लेते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह दंडनीय अपराध है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

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मंत्रालय ने अपने साइबर सुरक्षा विभाग की ओर से जारी एक टि्वट में कहा है कि कोरोना महामारी के संबंध में व्हाट्सएप, टि्वटर, टिक टोक और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म पर फर्जी , अपुष्ट और भ्रामक (Fake) संदेश वायरल किये जा रहे हैं। ” हमें सावधान रहना है और इन पर विश्वास नहीं करना है तथा इन का प्रसार रोकना है। यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे संदेश या फर्जी खबर का पता चलता है जिससे सांप्रदायिक हिंसा फैल सकती है तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए। ”

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कोरोना महामारी के संबंध में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरोंं और संदेशों के वायरल होने को गंभीरता से लेते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह दंडनीय अपराध है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे संदेश या फर्जी खबर का पता चलता है जिससे सांप्रदायिक हिंसा फैल सकती है तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए।

मंत्रालय ने कहा है कि फर्जी (Fake) संदेश या समाचारों का प्रसार करने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है। यदि आप को किसी भी संदेश की प्रमाणिकता को लेकर संदेह है तो पहले उसकी प्रमाणिकता की पुष्टि करें।

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