चरस तस्कर को 10 साल की सजा

0 20

बहराइच–मोतीपुर पुलिस द्वारा चार साल पूर्व पकड़े गए एक चरस तस्कर को कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर 10 साल की सजा सुनाई है। उसके ऊपर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

मोतीपुर थाना क्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद यासीन खां १७ जनवरी 2015 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान लखीमपुर जिले के निघासन थाना अंतर्गत छोटेपुरवा कन्डौहा निवासी छोटकन्ना उर्फ नियामुद्दीन पुत्र जुम्मन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से चरसबरामद की थी। चरस बरामद होने पर उसे मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश नितिन पांडेय ने मुकदमे की सुनवाई की।

Related News
1 of 162

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर छोटकन्ना उर्फ नियामुद्दीन को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

(रिपोर्ट-अनुराग पाठक, बहराइच)

Comments
Loading...