योगी राज में अब उपद्रवियों की खैर नहीं…सरकार ने लिया बड़ा फैसला
ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसी सारी शक्तियां होगीं
उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों की अब खैर नहीं. योगी सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ ऐक्शन लेने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. यहां देश का पहला संपत्ति क्षति दावा अधिकरण (Property Damage Claims Tribunal) बनाया गया है.
ये भी पढ़ें..शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ीं, पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने भेजा नोटिस
इसमें जिन-जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, वे इन प्राधिकरणों में क्लेम करेंगे, प्राधिकरण वसूली करा कर क्लेम दिखाने में सहायता करेगी.
सिविल कोर्ट जैसी होगीं शक्तियां
योगी सरकार ने बताया कि इस ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसी सारी शक्तियां होगीं. जिसका फैसला आखिरी माना जाएगा, यहीं इसके फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं हो सकेगी. बता दें कि इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होंगे. इसके अलावा संबंधित मंडल के अपर आयुक्त इसके सदस्य रहेंगे.
फिलहाल लखनऊ और मेरठ में ट्रिब्यूनल होगा. लखनऊ में 12 मंडलों और मेरठ में 6 मंडलों की वसूली होगी. भरपाई के लिए नुकसान के तीन महीने के अंदर क्लेम करना होगा. फिर मुकदमे के बाद चार्जशीट के आधार पर ट्रिब्यूनल वसूली की कार्रवाई करेगा.
सरकार कर चुकी है वसूली…
गौरतलब है कि योगी सरकार ने सीएए (संशोधित नागरिकता कानून) के हिंसक विरोध के बाद उपद्रवियों के खिलाफ पोस्टर लगाकर नुकसान की वसूली शुरू की थी. अब यह ट्रिब्यूनल तेजी से इस काम को करेगा ऐसा दावा किया गया है.
जानकारी के मुताबिक, सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान की ज्यादातर वसूली हो चुकी है, अब निजी संपत्तियों के नुकसान का भी मुआवजा दंगाइयों से लेने का काम किया जाएगा.
ये भी पढ़ें..यूपी विधानसभा सत्र पर कोरोना का साया, 20 कर्मचारी निकले पॉजिटिव
ये भी पढ़ें..मतभेदों के चलते धोनी ने लिया संन्यास?, माही को लेकर इन खिलाड़ियों में दिख चुकी गर्मा गर्मी !
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। )