रेप और अपहरण के मामले में नामजद पूर्व चेयरमैन की जमानत खारिज, भेजा गया जेल

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बहराइच–रिसिया कस्बा निवासी एक किशोरी को वर्ष 2016 में कुछ लोगों ने अगवा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में रिसिया थाने में केस दर्ज हुआ था। किशोरी के पिता ने अन्य आरोपियों के साथ रिसिया नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन राजेश कुमार निगम को भी आरोपित किया था। 

लेकिन वह घटना के बाद से फरार चल रहे थे। सोमवार को पूर्व चेयरमैन सत्र न्यायाधीश की अदालतपर हाजिर हुए। वहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर जेल भेज दिया। रिसिया थाना अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी किशोरी वर्ष 2016 में कुछ लोगों ने उसके घर के निकट से अगवा कर लिया था। घटना के काफी समय बाद किशोरी की बरामदगी हो सकी थी। इस मामले में किशोरी के पिता ने रिसिया नगर के पूर्व चेयरमैन समेत अन्य लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज कराया था। पुलिस ने अपहरण रेप और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। घटना के बाद मामला न्यायालय पहुंचा। लेकिन यहां पूर्व चेयरमैन हाजिर नहीं हो रहे थे। इस पर कई बार नोटिस भेजी गई। 

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सोमवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत पर मामले की पेशी हुई। इस दौरान पूर्व चेयरमैन राजेश ने हाजिर होकर जमानत अर्जी दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने पूर्व चेयरमैन की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पेशी आगामी आठ अक्तूबर को नियत की है।

(रिपोर्ट-अनुराग पाठक , बहराइच )

 

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