लखनऊ में 6 और 23 को बंद रहेंगी शराब व बियर की दुकाने

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लखनऊ — राजधानी लखनऊ में 6 मई को होने वाले लोकसभा तथा  23 मई को मतगणना के मद्देनजर 4 से 6 मई की शाम तक शराब व बीयर तथा अन्य मादक पदार्थ बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ कौशल राज शर्मा ने आवश्यक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश शांति व्यवस्था बनाये रखने के हित में किया गया है।

श्री शर्मा के अनुसार 4 मई की शाम 6 बजे से 6 मई की शाम 6 बजे तक (अथवा मतदान समाप्ति तक) तथा मतगणना की तिथि 23 मई को लखनऊ जनपद की किसी भी शराब की दुकान जैसे देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भाँग, ताड़ी, बार अनुज्ञापन, बीडब्लूएफएल-2/2बी, एफएल-2, सीएल-1सी, एफएल-7 सी, सैन्य कैन्टीन एवं होटल, रेस्तरां, क्लबों और शराब बेचने अथवा वितरण करने वाले अन्य संस्थान पूर्णतया बंद रहेंगे।

इस अवधि में शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों की मात्रा न तो संचय करेगा, न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा। इन तिथियों पर बन्दी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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