Rahul Gandhi को बड़ा झटका, दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने के आदेश

Rahul Gandhi: दोहरी नागरिकता मामले में कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इस मामले में शुक्रवार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केस दर्ज करने का यह निर्देश जारी किया। हाई कोर्ट ने कहा कि राहुल पर लगाए गए आरोप जांच के लायक हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह या तो खुद जांच करे या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाए।

राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप

दरअसल राहुल गांधी पर एक ही समय में भारत और ब्रिटेन, दोनों देशों की नागरिकता रखने का आरोप है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल के पास दो अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हो सकते हैं जो भारतीय कानून का उल्लंघन है। इस मामले पर हाई कोर्ट में काफी समय से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने पहले सरकार से संबंधित रिकॉर्ड जमा करने को कहा था।

इससे पहले, 28 जनवरी को लखनऊ की एक विशेष MP/MLA कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली शिशिर की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद शिशिर ने उस फैसले को चुनौती देने के लिए फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। MP/MLA कोर्ट ने पहले कहा था कि नागरिकता के मुद्दे पर फैसला सुनाने का अधिकार क्षेत्र उसके पास नहीं है।

याचिकाकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की पूरी जांच की मांग कर रहा है। उसने भारतीय न्याय संहिता (BNS), ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए हैं। पहले मामले की सुनवाई करते हुए, बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा था कि राहुल की कथित ब्रिटिश नागरिकता के संबंध में मिली शिकायतों पर उसने क्या कार्रवाई की है।

मानहानि मामले में टली सुनवाई

इस बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई जो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है एक बार फिर टल गई है। शुक्रवार को याचिकाकर्ता के वकील संतोष पांडे ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया; जिसके बाद MP/MLA कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय करने का आदेश दिया। इस मामले की कार्यवाही कई तारीखों से लंबित है, जिसका मुख्य कारण राहुल गांधी की आवाज की रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से सत्यापित करवाने का लंबित अनुरोध है।

बता दें कि 4 अगस्त, 2018 को भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 8 मई, 2018 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।


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