आजम खान के बेटे को SC से झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार

लखनऊ–समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बड़ा झटका लगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन रद्द करने संबंधी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला के निर्वाचन को बीते दिसंबर में रद्द कर दिया था।

दरअसल, 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला आजम की उम्र कम थी और वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन और बीएसपी नेता नवाज अली खान को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

Azam Khan's son
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