Prajwal Revanna: पूर्व सांसद और जनता दल (सेक्युलर) से निष्कासित प्रज्वल रेवन्ना को स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो के मामले में 1 अगस्त को दोषी ठहराया था। वहीं शनिवार 2 अगस्त को कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सजा का ऐलान करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 लाख रुपये के जुर्माना भी लगाया। जुर्माने से 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।
इससे पहले दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, प्रज्वल रेवन्ना अदालत में भावुक हो गए और कोर्ट में ही फूट-फूट कर रोने लगे। फैसला सुनने के बाद कोर्ट से बाहर आते हुए भी वह रोते रहे और आंसू पोंछते हुए दिखाई दिए। यह फैसला एफआईआर दर्ज होने के महज 14 महीने बाद सुनाया गया है। प्रज्वल रेवन्ना पिछले 14 महीने से बेंगलुरु जेल में बंद हैं।
प्रज्वल रेवन्ना पर था दुष्कर्म का आरोप
बता दें कि पिछले 14 महीनों से जेल में बंद प्रज्वल रेवन्ना पर एक नहीं, बल्कि कई महिलाओं का यौन शोषण और रेप करने का आरोप है। यह मामला तब सामने आया जब 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उनके सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए और पुलिस ने 31 मई, 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।कोर्ट ने इस मामले में 26 गवाहों से पूछताछ की है। सभी के बयानों, सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया है।
साड़ी बना अहम सबूत
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ साड़ी को अहम सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया जो निर्णायक साबित हुआ। आरोप है कि पूर्व सांसद ने घरेलू सहायिका के साथ एक बार नहीं, बल्कि दो बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना का वीडियो भी बनाया और वह साड़ी भी अपने पास रखी, जिसे उसने सबूत के तौर पर पेश किया। जांच के दौरान उस साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए, जिससे मामला और भी मजबूत हो गया। इस साड़ी को अदालत में निर्णायक सबूत के तौर पर पेश किया गया। जज संतोष गजानन भट ने साफ तौर पर कहा कि प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी हैं। अदालत प्रज्वल रेवन्ना और उनके वकील को दोषसिद्धि पर अपनी अंतिम दलीलें पेश करने का मौका देने के बाद सजा का ऐलान शनिवार को करेगी।
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