एक्टर राजपाल यादव फिर जाएंगे जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए चेक बाउंस मामलों में उनकी तीन महीने की जेल की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि एक्टर को बकाया रकम चुकाने के कई मौके दिए गए, लेकिन वे अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह नाकाम रहे।

तीन महीने के लिए जेल जाएंगे राजपाल यादव

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव के बर्ताव पर सवाल उठाए और आदेश दिया कि सजाएं एक साथ चलेंगी; नतीजतन, उन्हें तीन महीने जेल में बिताने होंगे। हालांकि, उन्हें इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। जेल की सजा के अलावा, कोर्ट ने हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिससे सात चेक बाउंस मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ हो गया।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हर मामले में शिकायतकर्ता को 1,04,75,000 देने होंगे, जबकि 25,000 राज्य सरकार के पास जमा करने होंगे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राजपाल यादव फैसले को चुनौती देना चाहते हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है।

जानें क्या है मामला

बता दें कि यह पूरा मामला एक्टर की फिल्म ‘अता पता लापता’ के प्रोडक्शन से जुड़ा है। 2010 में, राजपाल यादव (Rajpal Yadav) ने फिल्म के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ उधार लिए थे; हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ़्लॉप रही और लोन की रकम समय पर नहीं चुकाई जा सकी। इसके बाद, पेमेंट के लिए जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके चलते कंपनी ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ सात अलग-अलग मामले दर्ज कराए।

पहले छह महीने की सुनाई गई थी सजा

शुरुआत में, ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई थी। बाद में सेशंस कोर्ट ने इस फ़ैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने पहले उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगाई थी और बकाया रकम चुकाने का मौका दिया था, साथ ही समझौते के लिए समय भी दिया था। कई बार भरोसा दिलाने के बावजूद, पेमेंट पूरा नहीं किया गया। नतीजतन, दिल्ली हाई कोर्ट ने अब उनकी सजा को बरकरार रखा है।


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