Online Gaming Bill: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल, सट्टेबाजों पर लगेगी लगाम

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Online Gaming Bill 2025: सरकार का ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने वाला महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पारित हो गया है। गुरुवार को भारी हंगामे के इस बिल को बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। इसका उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है।

Online Gaming Bill 2025: अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा-

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। गुरुवार को भी राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच यह विधेयक पारित हो गया। हालांकि इस दौरान सदन में विपक्ष द्वारा नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण यह विधेयक बिना चर्चा के ही पारित हो गया। इससे पहले यह विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हुआ था। अश्विनी वैष्णव ने सदन में बताया कि इस विधेयक के माध्यम से ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग के दो-तिहाई हिस्से को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक हिस्से, ऑनलाइन मनी गेमिंग, पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज में खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के बीच एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इसमें परिवारों की जीवन भर की जमा-पूंजी चली गई। अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसमें लोगों की 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो गई है। इतना ही नहीं ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आज ऑनलाइन गेमिंग की समस्या ड्रग्स की समस्या जैसी हो गई है।

Online Gaming Bill 2025 में क्या हैं प्रावधान

गौरतलब है कि यह विधेयक बुधवार को ही लोकसभा से पारित हो चुका है। इस विधेयक ऑनलाइन पैसे वाले खेलों से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने और बैंकों व वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी खेल के लिए धन उपलब्ध कराने या हस्तांतरित करने से रोकने का भी प्रावधान है। ऑनलाइन पैसे वाले खेल नकद और अन्य पुरस्कार जीतने की उम्मीद में पैसा जमा करके खेले जाते हैं। इस विधेयक के जरिए सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

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साथ ही, अब किसी भी प्रकार का ऑनलाइन मनी गेमिंग अपराध माना जाएगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी हर गतिविधि अब अपराध की श्रेणी में आएगी। ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापन और प्रचार पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेमिंग का विज्ञापन करना, उसका प्रचार करना या ऐसे गेमिंग के लिए प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराना अपराध होगा।

इसका उद्देश्य भारत में ऑनलाइन गेमिंग को अवसर और नवाचार का माध्यम बनाना है, साथ ही अवैध और हानिकारक गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के विज्ञापन पर भी लगाम लगेगी। इसके तहत अब कोई भी मशहूर हस्ती, फिल्म स्टार, खिलाड़ी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सट्टेबाजी वाले ऐप्स का विज्ञापन नहीं कर पाएगा।

3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये का तक जुर्माना

इस विधेयक में ऑनलाइन पैसे वाले गेम पेश करने वाली कंपनियों पर सख्त नियम होंगे, लेकिन गेम खेलने वालों को अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर कोई कंपनी इन गेम्स को चलाती या प्रमोट करती है, तो उसके प्रमोटर को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।


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