पीएनबी घोटालाःपीआईएल पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,कहा-पहले सरकार को करने दे कार्यवाई

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न्यूज डेस्क — देश के सबसे बड़े घोटालों में शामिल पीएनबी घोटाले के मामले में घोटाले की एसआईटी जांच का निर्देश देने को लेकर लगाई गई पीअाईएल पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। पीअाईएल पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकरा लगाई।

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साथ ही कहा कि बिना किसी तैयारी के ही अखबारों की क्लिपिंग के आधार पर जनहित याचिका दायर की गई है।पहले सरकार को अपनी कार्रवाई पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए।बता दें कि इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर भी शामिल थे। उन्होंने साफ किया कि कोर्ट सरकार की कार्रवाई से पहले कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सरकार को कानून के हिसाब से अपने कर्तव्यों के निर्वहन का मौका दिया जाना चाहिए।कार्रवाई में खामी रहने पर इसमें दखल के बारे में सोचा जाएगा।

वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। विभिन्न एजेंसियां इसकी जांच कर रही है और कई आरोपियों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि बस कानूनी पहलुओं पर ही बात होगी। सुप्रीम कोर्ट अब 16 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।गौरतलब है कि पंजाब नैशनल बैंक में 11 हजार 400 करोड़ का घोटला कर नीरवा मोदी देश छोड़कर फरार हो गया है।

 

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