सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दर्ज हुईं 39 एफआईआर

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जयपुर–राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी चौतरफा घिर गए हैं। उनके खिलाफ राजस्थान में बीस याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं के बाद मंगलवार को विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर सुब्रमण्यम के खिलाफ 39 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। 

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ये एफआईआर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई हैं। बता दें स्वामी ने गुरुवार को राहुल पर नशीले पदार्थ लेने का आरोप लगाया था। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने आवेदन में धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 505 सार्वजनिक अपमानित करने वाले बयान) और आईपीसी की धारा 511 के तहत केस दर्ज कराया। कांग्रेस ने मांग की है कि स्वामी अपने बयान के लिए माफी मांगें।शिकायतकर्ताओं ने अपने परिवाद में कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्वामी द्वारा की गई टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और यह कृत्य मानहानि के रूप में माना जाना चाहिए। 

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग के अध्यक्ष सुशील शर्मा की ओर से जयपुर की एसीजेएम अदालत नं. 12 मेट्रो सिटी में स्वामी के खिलाफ सोमवार को अपराधिक परिवाद दायर कराया गया। शर्मा ने अपने परिवाद में सीआरपीसी की धारा 357 (3) के तहत एक करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की है।

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