Hathras Case: हाथरस गैंगरेप हत्याकांड के चार में से तीन आरोपी बरी, संदीप को उम्रकैद

यूपी के हाथरस (Hathras Case) के चंदपा थाना क्षेत्र में सितंबर 2020 में हुए बहुचर्चित बूलगढ़ी गैगरेप प्रकरण के 4 में से 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. मुख्य आरोपी संदीप को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या व एससी-एसटी एक्ट में दोषी करार दिया है. संदीप सिंह कोर्ट ने उम्रकैद और 50 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. सजा के ऐलान के बाद पीड़ित पक्ष फैसले से संतुष्ट नहीं दिखा. परिवार ने कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला है. वे अपनी बिटिया की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे. वादी पक्ष की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने कहा कि चार में से तीन आरोपियों को बड़ी किया गया है. हम हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे. हाथरस की स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट त्रिलोक पाल सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है.

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फैसले के बाद बरी हुए आरोपी रवि, रामू और लवकुश के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. वहीं, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता इस फैसले से संतुष्ट नहीं दिखे. उन्होंने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही. बता दें कि हाथरस के चंदपा थाने के गांव की 19 साल की युवती के साथ गांव के चार लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने और उसे जान से मारने का आरोप परिजनों ने लगाया था. बेटी हाथरस (Hathras Case:) सहित अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में काफी समय तक भर्ती रही थी. 29 सितंबर को उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी. उस वक्त देशभर में यह घटना सुर्खियों में रही थी. तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता गांव पहुंचे थे. गांव में पुलिस के साथ ही आरएएफ और पीएसी को तैनात करना पड़ा था.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

2 मार्च की सुबह अदालत के फैसले सम्बंधी तारीख को लेकर प्रकरण के चारों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 11 बजे न्यायालय लाया गया. इसी दौरान वादी पक्ष की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा कोर्ट पहुंची. इधर, पुलिस ने सुरक्षा व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बूलगढ़ी गांव में मीडिया, गांव के बाहरी लोगों, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी आदि के प्रवेश पर रोक लगा दी. गांव में भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. इधर, हाथरस कोर्ट को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पुलिस- प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं.

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