कोरोना संकट के बीच सरकार ने जनता को दी बड़ी राहत, जानें आपको क्या मिला

वित्त मंत्री ने मंगलवार को इनकम टैक्स एवं GST से जुड़े मुद्दों पर कई तरह के राहत का ऐलान किया

भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देशवाशियों को बड़ी राहत दी है.दरअसल फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना चल रहा है और इस महीने में कोरोना वायरस के कहर से पूरा देश परेशान है. इस बीच, सरकार (Government) ने आम जनता के लिए राहत की खबर मिली है.

मोदी सरकार (Government) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इनकम टैक्स एवं जीएसटी (GST) के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर कई तरह के राहत का ऐलान किया. सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स(income tax) रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है.इस अवधि में विलंबित इनकम टैक्स पर ब्याज को 12 फीसद से घटाकर नौ फीसद कर दिया गया है. हालांकि TDS जमा करने के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई गई लेकिन ब्याज को 18 फीसद से घटाकर नौ फीसद कर दिया गया हैं.

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गौरतबल है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से नए तरह के संकट में फंसती दिख रही है. उल्लेखनीय है कि भारत पहले ही GDP Growth में कमी की समस्या से जूझ रहा है.

आइए, जानते हैं कुछ और राहत की बातें..

1. अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना फ्री कर दिया गया है. इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है. इसके अलावा डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेज को घटाया गया है.

2. केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा, PAN Card को Aadhaar से लिंक कराने की मियाद भी बढ़ा दी है.

3. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. अब तक इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी.

4. सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला किया है.

5. सबका विश्वास’ स्कीम से जुड़े विवादों को निपटाने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया. यह सीमा पहले 31 मार्च, 2020 तक थी.

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