Sonbhadra Rape Case: नाबालिग से बलात्कार मामले में दोषी भाजपा विधायक को 25 साल की सजा

यूपी के सोनभद्र जिले के दुद्धी (सुरक्षित सीट) से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर कोर्ट ने नौ साल पुराने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को उन्हें 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अपर सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में जमा होने के बाद पूरी रकम पीड़ित को दे दी जाएगी।

खतरे में विधायकी

कोर्ट के फैसले के बाद विधायक की विधानसभा सदस्यता भी खतरे में है। शुक्रवार को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने से पहले विधायक रामदुलार गोंड के वकील ने सजा पर बहस के दौरान दया की गुहार लगाते हुए कम से कम सजा की गुहार लगाई और कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार का पूरा ख्याल अभियुक्तों द्वारा रखा जाएगा। विशेष लोक अभियोजक (POCSO) सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि 12 दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया था और उसी दिन सजा तय करने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की थी।

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8 दिसंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की सुनीं थी दलीलें

उपरोक्त मामला 4 नवंबर 2014 का है जब गोंड विधायक नहीं थे और उनकी पत्नी ग्राम प्रधान थीं। वहीं, पीड़िता के भाई ने म्योरपुर थाने में राम दुलार गोंड पर पिछले एक साल से उसकी नाबालिग बहन के साथ धमकी देने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 और 5L/6 POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में कोर्ट ने 8 दिसंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं और 12 दिसंबर को आरोपी को दोषी पाया गया।

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