Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को मिली उम्र कैद
Ankita Bhandari Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन साल बाद परिवार को इंसाफ मिला है।
कोटद्वार की अदालत ने शुक्रवार को इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसका कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। इन तीन आरोपियों को धारा 302, 201, 354 के तहत दोषी करार दिया गया है। हालांकि सजा का ऐलान नहीं किया गया है। उधर कोर्ट के बाहर किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए कोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
Ankita Bhandari Case: करीब तीन साल तक चली सुनवाई
इससे पहले इस मामले में सुनवाई 19 मई को पूरी हुई थी। कोर्ट ने सजा के लिए 30 मई की तारीख मुकर्रर की थी। इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की थी। दो साल आठ महीने तक चली इस मामले की सुनवाई में कुल 47 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे।
Ankita Bhandari Case: क्यों हुई थी अंकिता की हत्या
बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। साथ ही उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि अंकिता ने रिसॉर्ट में एक ‘VIP’ गेस्ट को ‘सर्विस’ देने से मना कर दिया था और इसी से उपजे विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं।
Ankita Bhandari Case: हत्या के पांच दिन बाद मिला था शव
दरअसल घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अंकिता ने रिसेप्शनिस्ट का काम करना शुरू किया था। उसे नौकरी ज्वाइन किए अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे कि 18 सितंबर 2022 को वह लापता हो गई। पांच दिन बाद अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद हुआ। मामले की जांच शुरू हुई तो अंकिता के लापता होने, उसकी हत्या कर शव नहर में फेंकने में पुलकित आर्या व उसके दो साथियों की संलिप्तता सामने आई।
मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस ने पुलकित आर्या और उसके दो अन्य साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने उत्तराखंड की आम जनता को आंदोलित कर दिया था। लोग सड़कों पर उतर आए थे और इस हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
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