Stray Dog Supreme Court: देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में बंद कुत्तों छोड़ेने को कहा है। साथ ही कुत्तों को सर्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला अब पूरे देश में लागू होगा। तीन जजों, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह फैसला लिया है।
Stray Dog Supreme Court: फैसले की खास बातें
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम से जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। कुत्तों को नसबंदी करने के बाद उनके मूल क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। लेकिन रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना देने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
इसके बजाय नगर निगम (एमसीडी) हर सामुदायिक ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से स्थान बनाने का निर्देश दिया गया है। कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी को आवेदन कर सकेंगे। कुत्तों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही खाना खिलाया जाएगा। ऐसा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का फैसला किया गया है।
Stray Dog Supreme Court: डॉग लवर्स ने जताया था विरोध
बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर चिंता जताते हुए एमसीडी और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को तुरंत कार्रवाई करने और सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर हटाने का निर्देश दिया था। अपने फैसले में कहा गया, “यह निर्णय बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।” वहीं आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल्ली में डॉग लवर्स ने जमकर विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पशु प्रेमियों ने आवारा कुत्तों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की।
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