मोबाइल सिम के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं !

न्यूज डेस्क — अगर आपने अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए राहत की खबर है. अब मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है .सरकार ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है.

जिसके मुताबिक ऑपरेटर्स को पहचान के लिए आधार से अलग ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी जैसे डाक्यूमेंट मंजूर करने को कहा है. टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदराजन ने बताया कि मोबाइल कंपनियों को ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है.

बता दें कि यह कदम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सरकार से पूछे गए सवाल के जवाब में उठाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कोर्ट ने कब मोबाइल को आधार नंबर से लिंक करने की बात नहीं कही? दरअसल सरकारी संस्था UIDAI ने अपने सर्कुलर में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की बात कही है और मार्च 2017 तक सभी मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरुरी हैं. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि उसने कभी इस तरह के निर्देश नहीं दिए.

TOI से बात करते हुए टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदराजन ने कहा कि टेलीकॉम मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है.जिसमें सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया है कि वो किसी ग्राहक को आधार नंबर ना की सूरत में सिम कार्ड देने से मना नहीं कर सकतीं. टेलीकॉम कंपनियां हर तरह के KYC (नो योर कस्टमर्स) डॉक्यूमेंट पर सिम देंगी.अबतक सरकार के आदेश पर सभी टेलीकॉम कंपनियां आधार से मोबाइल नंबर लिंक कराने को लेकर यूजर्स को नोटिफाई कर रही थी. साथ ही आधार कार्ड के साथ ही कोई यूजर सिम कार्ड खरीद सकता था.

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को आधार से मोबाइल नंबर लिंक कराने की डेडलाइन (आखिरी तारीख) अनिश्चित वक्त तक टाल दी है. इससे पहले सरकार की ओर से सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सभी यूजर्स का मोबाइल नंबर लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2018 रखी गई थी.

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