उन्नाव रेप कांडः पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा

दिल्ली की तीस हजारी कोर्य ने सभी दोषियों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है

न्यूज डेस्कः उन्वाव के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में पीड़िता के पिता की हत्या में दोषी पाए गए भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) समेत 7 लोगो को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मामले में सभी दोषियों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 4 मार्च को सेंगर (Kuldeep Sengar) समेत सात लोगों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में चार लोगों को बरी कर दिया था।बता दें कि पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी।

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गौरतलब है कि सेंगर ने 2017 में पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी। कोर्ट ने पिछले साल 20 दिसंबर को सेंगर को लड़की के दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था।

कुलदीप सेंगर की सजा

भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 120B (साजिश), 166 (पब्लिक सर्वेंट जो अपने कर्तव्यों का पालन नही करता), 167 (जान बूझ कर किसी को नुकसान पहुचाना), 193 (झूठा साक्ष्य पेश करना), 201 (अपराध करके साक्ष्यों को छिपाना), 203 (गलत जानकारी देना), 211 (नुकसान पहुचाने के दृष्टि से किसी और पर झूठा आरोप लगाना), 218।

323 (जान बूझ कर किसी को चोट पहुचाने के लिए दंड), 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना), सेक्शन 3 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत दोषी करार किये गए है। इससे पहले नाबालिग से रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा और 25 लाख जुर्माना लगाया था।

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