उन्नाव रेप केस में BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार

नई दिल्ली– उन्नाव रेप मामले में भारतीय जनता पार्टी से के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया है। वहीं, शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेंगर की सजा का ऐलान 19 तारीख को किया जाएगा। उन्नाव केस में एक मामले पर कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन 4 अन्य मामलों पर फैसला आना अभी बाकी है। कोर्ट ने विधायक सेंगर की मोबाइल लोकेशन को अहम सबूत माना। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि पीड़िता को शशि सिंह ही दोषी विधायक के पास लेकर गई थीं। सेंगर को आईपीसी की धारा 376, सेक्शन 5(c) और पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी करार दिया।

बता दें कि सेंगर ने 2017 में एक युवती का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था। उस समय युवती नाबालिग थी। अदालत ने सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। उप्र की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था।

Kuldeep Sengar convicted
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