गैंगरेप केस: पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति आरोपी करार, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

चित्रकूट की महिला से गैंगरेप के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को लगा बड़ा झटका

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की महिला से गैंगरेप के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को बड़ा झटका लगा है. लखनऊ के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैंगरेप मामले में दोषी करार दिया है. उनके साथ ही अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को भी मामले में दोषी माना गया है. अब कोर्ट 12 नवंबर को सजा सुनाएगा. वहीं दूसरी तरफ विकास वर्मा, रूपेश्वर, अमरेंद्र सिंह, पिंटू और चंद्रपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

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गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने गायत्री प्रजापति समेत अन्य आरोपियों को मौखिक साक्ष्य देने का अवसर 2 नवंबर को खत्म कर दिया था. पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की तरफ से मंगलवार को ही मामले में अर्जी लगाकर मुकदमे की तारीख आगे बढ़ाए जाने की मांग की गई थी. इसमें कहा गया था कि इस मुकदमे को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है, इसी के साथ एमपी एमएलए कोर्ट के उस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई है जिसमें उसके बचाव के सबूत पेश करने की अर्जी को खारिज कर दिया गया था.

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