विधानसभा स्पीकर को 6 महीने की जेल

नई दिल्ली–कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें भरतीय जनता पार्टी के नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने के केस में सजा सुनाई है।

यह घटना 6 फरवरी 2015 की रात हुई थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने गोयल और चार अन्य को इस मामले में दोषी करार देते हुए कहा था उनके खिलाफ मामला संदेह से परे साबित हुआ है। अदालत ने कहा, ‘…राम निवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को आईपीसी की धारा 448 (मकान में जबरन घुसने) के तहत दोषी ठहराया जाता है।’

कोर्ट ने आज गोयल 6 महीने की कारावास की सजा सुना दी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 6 फरवरी 2015 को स्थानीय बिल्डर मनीष घई के विवेक विहार स्थित घर गोयल अपने समर्थकों से साथ जबरन घुस गए थे। घई ने आरोप लगाया था कि उनके मकान के अंदर तोड़फोड़ भी की गई थी।

Assembly speaker jailed
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