गिरफ्तारी या हिरासत पर अब जाएगी पीएम सीएम और मंत्री का पद, लोकसभा में विधेयक पेश होते ही विपक्ष ने फाड़ी बिल की कॉपी

Amit Shah Bill Lok Sabha : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद के मानसून सत्र में तीन अहम विधेयक पेश किए। उनके द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बिल में पीएम-सीएम और मंत्रियों को हटाने वाला का भी प्रावधान। इस विधेयक के तहत, अगर पीएम-सीएम या कोई भी मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है या फिर 30 दिनों तक हिरासत में लिया जाता है, तो उसे पद से हटना होगा।

अमित शाह ने जिन विधेयकों में लोकसभा में पेश किया है। उनमें मुख्य रूप से 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं।

Parliament Monsoon Session: विपक्ष ने फाड़ी बिल की कॉपी

लोकसभा में इन तीनों विधेयकों को पेश करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने इन्हें संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सिफारिश की। हालांकि संसद में विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर गुस्सा जताया और इसकी प्रति फाड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंक दी। सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया।

संसद में पेश किए विधेयकों का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अमित शाह को जब गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई थी? इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि जब मुझे झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब मैंने इस्तीफा देकर अपनी नैतिकता दिखाई थी। जब तक मैं कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं हुआ तब तक मैंने किसी संवैधानिक पद की जिम्मेदारी नहीं संभाली थी।

Amit Shah Bill Lok Sabha: क्या है बिल का उद्देश्य

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए गए विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री या को भी मंत्री किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि अमित अमित शाह द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है।

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