AAP सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, 6 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत दे दी है। मंगलवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा था कि संजय सिंह 6 माह से जेल में बंद हैं और उनके पास से कोई पैसा नहीं बरामद हुआ है। अब भी ईडी उन्हें हिरासत में रखना चाहती है। उन्हें हिरासत में रखना क्यों जरूरी है?

बता दें कि संजय सिंह ने फरवरी में दिल्ली होईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसमें दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने का आदेश दिया था।

संजय सिंह के वकील और जज की बीच हुई बहस

दअसल संजय सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा आप गिरफ्तारी की ‘जरूरत’ के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। यह धारा 19 पीएमएलए के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने धारा 19 (1) पढ़कर सुनाई और साथ ही विजय मदनलाल चौधरी के फैसले का हवाला दिया। इस मामले पर जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने इस पर कहा कि कृपया आप सही तथ्य पर बात करें।

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इस पर सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने नौ बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या दिनेश अरोड़ा को CBI मामले में 16 नवंबर 2022 में माफी मिली? इस पर सिंघवी ने कहा कि तब तक उनके बयानों में सिंह का नाम नहीं था। दिनेश अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पहली बार आरोप लगाए।

चार अक्तूबर को हुए थे गिरफ्तार

गौरतलब है कि 19 जुलाई 2023 को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम सामने आया। जबकि 164 के बयान में भी उनका नाम नहीं लिया। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) शिकायत दर्ज की और फिर ईडी ने उन्हें बिना किसी समन के गिरफ्तार कर लिया। उच्च न्यायालय ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। आप नेता को प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में सिंह को 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।

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