Hate Speech Case: अब्बास की विधायकी पर लटकी तलवार, हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा

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Abbas Ansari: बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे और यूपी की मऊ सीट से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भड़काऊ भाषण मामले में मऊ की CJM कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनके भाई मंसूर अंसारी को भी दोषी पाया है। कोर्ट उन्हें 6 महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. केपी सिंह ने यह फैसला सुनाया है।

Abbas Ansari: विधायकी पर मंडराया संकट

कोर्ट के इस फैसले से अब्बास के राजनीतिक करियर पर असर पड़ सकता है। दो साल की सजा के चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है। दरअसल अंसारी को दो साल की सजा मिलने के बाद यह देखना बाकी है कि उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी या नहीं। यह कानून कहता है कि अगर किसी विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वह अपने पद पर नहीं रह सकता। संयुक्त निदेशक अभियोजन चंद्रकेश राय ने बताया कि न्यायालय ने 2 साल की सजा और 11000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दो ऐसी धाराएं हैं जिसमें 2 साल मायने नहीं रखते। विधायकी जा सकता है।

Abbas Ansari: विधानसभा चुनाव में दी अधिकारियों को धमकी

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बता दें कि अब्बास अंसारी ने समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी और उनके भाई मंसूर अंसारी ने मऊ में आयोजित एक रैली में मंच साझा किया था। इस दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकाने का मामला सामने आया था।

पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने सरकार बनने पर ‘अधिकारियों का ठीक से ख्याल रखने’ की धमकी दी थी।’ इस बयान के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। यूपी पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद इस मामले में सुनवाई चल रही थी। अब उन्हें मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।



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