Lockdown 2.0 के बीच आज से खुलेंगी सभी दुकानें, इन पर पबंदी
देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है. कोरोना महामारी के बढ़ते मामले के व लॉकडाउन (lockdown 2.0) के बीच आम जनता को राहत देने के लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार से कुछ शर्तों के साथ छूट दी है. सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाक़ों में दुकानों को खोलने को लेकर नियमों में ढील दी है.
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात आदेश जारी कर सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है. माना जा रहा है कि रमजान के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.
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आपको बता दें कि lockdown 2.0 में नॉन हॉटस्पॉट इलाके में ही ये दुकानें खोली जा सकेंगी और सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा. इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा. लेकिन शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व शराब की दुकाने अभी भी बंद रहेंगी.
#COVID19 update
All registered shops regd under Shops & Establishment Act of respective States/ UTs, including shops in residential complexes, neighborhood & standalone shops exempted from #lockdown restrictions.Prohibited: Shops in single & multi brand malls pic.twitter.com/NNz9abgWdA
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 24, 2020
आइए जानते हैं आज से देशभर में कौन-सी दुकानें खुलेंगी…
1. देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वो दुकानें, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें शनिवार से खोला जा सकता है.
2. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के अंदर, पड़ोस की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है.
3. नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों में स्थित दुकानें केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही खुल सकेंगी. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य है.
4. स्थानीय सैलून और पार्लरों को शनिवार से खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन मॉल्स और सुपर मार्केट में मौजूद पार्लर और सैलून को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
5. ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है.
6. शहरी क्षेत्रों में, गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वह आवासीय क्षेत्रों में हों.
7. ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-आवश्यक सेवाओं को सभी प्रकार की दुकानों में बेचा जा सकता है.
8. नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों को खोलने की अनुमति है.
9. कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.
इन चीजों पर रहेगी पबंदी…
1. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी ब्रांड और एकल-ब्रांड मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी.
2. बड़ी दुकानें / ब्रांड / बाजार स्थान बंद रहेंगे.
3. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, बहु-ब्रांड और एकल-ब्रांड मॉल में दुकानें अभी नहीं खुलेंगी.
4. सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और पब ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे.
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