लोगों का निजी डेटा इस्तेमाल करना अब कंपनियों को पड़ेगा भारी, लगेगा 250 करोड़ तक का जुर्माना

0 213

लोगों का निजी डेटा (personal Data) इस्तेमाल करना अब कम्पनियों को पड़ेगा भारी पड़ेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया, जिसमें उचित सुरक्षा उपाय करने में विफल रहने वाली डेटा-प्रबंधन संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक का मसौदा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हितधारकों की टिप्पणियों के लिए रखा गया था।

ये भी पढ़ें..नेपाल चुनाव: 72 घंटे के लिए बंद हो जाएगा भारत-नेपाल बॉर्डर, इनको मिलेगी छूट

बिल के मुख्य उद्देश्यों में से एक डिजिटल डेटा को इस तरह से संसाधित करना है जो व्यक्तियों के अपने निजी डेटा (personal Data) की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों और सम्बंधित मामलों के लिए इसे संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को पहचानता है। यह भारत के एक डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की भी परिकल्पना करता है, जो एक डिजिटल नियामक के रूप में कार्य करेगा। दूरसंचार मंत्रालय ने कानून के मसौदे पर सार्वजनिक राय मांगी है। 17 दिसम्बर तक बिल के ड्राफ्ट पर राय भेजी जा सकती है। आईटी मंत्रालय की वेबसाइट पर बिल के ड्राफ्ट को अपलोड किया गया है. इस ड्राफ्ट को संसद के अगले सत्र में पेश किया जा सकता है।

Related News
1 of 1,031

बता दें कि इससे पहले सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 लाई थी, जिसे राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गो के विरोध के बीच रद्द कर दिया गया था। पहले का कानून 11 दिसम्बर, 2018 को पेश किया गया था और फिर जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। दिसंबर 2021 में लोकसभा में संसदीय पैनल की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद, बिल को 81 संशोधनों के साथ वापस कर दिया गया और इस साल अगस्त में इसे लोकसभा से रद्द कर दिया गया।

ये भी पढ़ें..Shraddha Murder Case: श्रद्धा के ‘हत्यारे’ आफताब का होगा नार्को टेस्ट, पुलिस रिमांड 5 दिन और बढ़ी

ये भी पढ़ें..लखनऊ के लूलू मॉल में नमाज पढ़ने का Video वायरल, हिंदू संगठन ने दी धमकी

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं…)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...