लखनऊः उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में मासिक पास योजना (MST) के अन्तर्गत विगत कई वर्षों से यात्रियों को स्मार्ट-कार्ड निर्गत करने की व्यवस्था प्रचालित है। निगम को ईटीएम मशीनों को लिनेक्स से एन्ड्राइड प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है।
जिसके कारण वर्तमान जारी स्मार्ट कार्ड को ईटीएम द्वारा स्कैन करने में कठिनाई हो रही है। यात्रियों के सुविधा के दृृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उ0प्र0 परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक, डा0 राज शेखर द्वारा यात्रियों को तत्काल एम.एस.टी. उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त/डिपो) को जारी किये गये है।
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निगम के विभिन्न श्रेणी के मासिक पास धारकों को आरएफआईडी आधारित मासिक पासों का निर्गमन व नवीनीकरण दिनांक 07.03.2020 से रोक दिया जाये। उक्त के अतिरिक्त प्रचलित ओपेन एण्डेड कार्डों का भी निर्गमन व नवीनीकरण दिनांक 07.03.2020 से रोेक दिया जाये।
साथ ही परिवहन निगम की बसों में ओपेन एण्डेड कार्डों का उपयोग दिनांक 16.03.2020 से अनुमन्य नहीं होगा। ओपेन एण्डेड कार्ड में उपलब्ध बैलेन्स राशि कार्ड धारक को दिनांक 01.04.2020 से वापस किये जाने के सम्बन्ध में पृथक रूप से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
इस सम्बन्ध में कल वीडियों कान्फेंसिग के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत भी कराया गया हैं।
मासिक पास (एम.एस.टी.) के मैनुअल स्वरूप में निर्गमन के लिए पूर्व में प्रसारित व्यवस्था निम्नवत् क्रियान्वित की जाएगीः-
1. केवल छात्रों हेतु एमएसटी 60 कि.मी. तक की सीमा में 25 एकल ट्रिप यात्रा किराये मूल्य अनुसार निर्गत होगी। अन्य श्रेणी के लिए यह पूर्ववत् 100 कि.मी. की सीमा व 36 एकल ट्रिप यात्रा अनुसार निर्गत होती रहेगी। प्रत्येक स्थिति में एमएसटी निर्गमन या नवीनीकरण राशि की रसीद एमएसटी धारक को यात्रा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन के प्रभाव में दिनांक 06.03.2020 तक निर्गत एवं नवीनीकृृत सभी मासिक पास वर्तमान मासिक अवधि तक बने रहेगें। एमएसटी निर्गमन या नवीनीकरण राशि की रसीद एमएसटी धारक को यात्रा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
विशेष/अन्य श्रेणी के वर्तमान कार्ड धारक यथा लोकसभा/राज्य सभा सदस्य, विधान सभा एवं विधान परिषद के माननीय भूतपूर्व सदस्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मान्यता प्राप्त पत्रकार, दिव्यांगजन, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक प्रदेश के शिक्षक, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, जिसमें मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकजनों को निर्गत कार्डों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण का प्राविधान यथावत् रहेगा।