दीवाली पर पटाखों पर लगा प्रतिबंध हटा,ऑनलाइन बिक्री पर SC ने लगाई रोक

न्यूज डेस्क — सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली से ठीक पहले पटाखों के बैन पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित और ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।

फैसले के मुताबिक अब केवल लाइसेंसी विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे और इनकी ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. कोर्ट ने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा. इसके अलाव लोग रात 8 से 10 के बीच ही पटाखे जला सकेंगे।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि प्रतिबंध से जुड़ी याचिका पर विचार करते समय पटाखा उत्पादकों के आजीविका के मौलिक अधिकार और देश के 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) सभी वर्ग के लोगों पर लागू होता है और पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध पर विचार करते समय संतुलन बरकरार रखने की जरूरत है।

गौरतलब है कि पिछले साल सु्प्रीम कोर्ट ने सितंबर में शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री का आदेश दिया था। लेकिन बाद में अक्टूबर में एक फिर आदेश सुनाते हुए बिक्री पर रोक लगा दी थी। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो रोक के साथ यह देखना चाहते हैं कि क्या इससे प्रदूषण के स्तर में कमी आती है।

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