कोरोना संक्रमित युवक के मिलने के बाद बहराइच का ये गांव हाॅटस्पाट घोषित

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बहराइच– जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ब्लाक मिहींपुरवा व थाना मोतीपुर के ग्राम शोभापुरवा में कोरोना (corona) वायरस से 01 व्यक्ति के पीड़ित पाये जाने के फलरूवरूप जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र…

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को हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से (corona) कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से उक्त ग्राम एवं उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 07 मई 2020 के साॅयकाल से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से (corona) सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

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उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्रामाों/क्षेत्रों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा।

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपै्रल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार द्वारा (corona)  हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है।

(रिपोर्ट-अनुराग पाठक, बहराइच)

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